राजस्थान राज्य सूचना आयोग Question Answer

वर्तमान में राजस्थान सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है ? 2025

उतर – मोहन लाल लाठर


राजस्थान सूचना आयोग के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे ?

उतर- एम डी कौरानी


राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब हुई ? 

उतर- 13 सितंबर 2019


राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ ?

उतर - 14 नवंबर 2011


सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ ?

उतर- 12 अक्टूबर 2005


राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित समिति के अंतर्गत कौन कौन सदस्य होते हैं ?

उतर 1.मुख्यमंत्री (इस समिति का अध्यक्ष)

      2.विपक्ष का नेता

      3.कोई एक कैबिनेट मंत्री


राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ?

उतर- एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा


राजस्थान सूचना आयोग के बारे में सत्य कथन बताओ ?

(१)राजस्थान राज्य सूचना आयोग में अधिकतम एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं|

(२)वर्तमान में राजस्थान सूचना आयोग मे स्वीकृत पद एक मुख्य सूचना आयुक्त और 4 अन्य आयुक्त हैं|

उतर – दोनों कथन सत्य है


राजस्थान सूचना आयोग से संबंधित असत्य कथन कौनसा है ?

     1.यह स्वायत्तशासी निकाय है

     2.यह संवैधानिक निकाय है

     3.यह वैधानिक निकाय है

     4.यह सांविधिक निकाय है


निम्न मे से कौन राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके है ?

      1. एम डी कोरानी

      2. टी श्री निवासन

      3. सुरेश चौधरी

      4. डी बी गुप्ता

उतर – यह सभी


राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ?

उतर - 3 या 65 वर्ष जो भी पहले हो (राज्यपाल कदाचार की स्थिति में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर पद से हटा सकता है।)


राजस्थान सूचना आयोग के पहले सूचना आयुक्त कोन थे ?

उतर - एम डी कौरानी


राजस्थान राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभाव में कब आया था ?

उतर - 13 अक्टूबर 2005 को


राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई ?

उतर - इसका गठन 13 अप्रैल 2006 को अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत किया गया। 


राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया ?

उतर - 18 अप्रैल 2006  (धारा 5 के तहत)


राज्य सूचना आयोग में कितने सदस्य है ?

उतर - एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त का प्रावधान है। वर्तमान में राजस्थान में एक अध्यक्ष व चार सदस्य हैं।


राज्य सूचना आयोग किस प्रकार का आयोग है ?

उतर- यह एक वैधानिक तथा स्वायत्तशासी निकाय है।


सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में कृत्य एवं शक्तियां क का वर्णन है ?

उतर - धारा 18,19,20


मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ?

उतर -राज्यपाल


राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के द्वारा होती है –

समिति के सदस्य -

मुख्यमंत्री 

विधानसभा का विपक्ष का नेता 

मुख्यमंत्री द्वारा मनोनित कैबिनेट का एक मंत्री 

 

राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है ?

उतर - राज्य सरकार को


राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना के अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया ?

उतर - धारा 15


राजस्थान राज्य सूचना आयोग का ध्येय वाक्य है ?

उतर - आवदानी जनेभ्य:


राजस्थान सूचना आयोग के बारे में सत्य कथन बताओ ?

(1)अनुच्छेद 177 के तहत राज्य महाधिवक्ता राज्य विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है।

(2)महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा में भाग लेने का अधिकार है किंतु वोट देने का नहीं।

उतर – दोनों कथन सत्य है


आरटीआई अधिनियम, 2005 के निम्नलिखित में से कौन से अध्याय में सूचना आयोगों की शक्तियों व कार्यों का उल्लेख किया गया है ?

उतर - अध्याय V


आरटीआई अधिनियम, 2005 के निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं में सूचना आयोगों की शक्तियों व कार्यों का उल्लेख किया गया है ?

उतर - धारा 18,19,20


वर्तमान में राजस्थान सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है ? 2025

उतर – मोहन लाल लाठर


Facts

इसके आयुक्त पुन्रनियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं।

सूचना आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है।

लोक सूचना अधिकारी (P.IO.) विभागाध्यक्ष के अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी को बनाया जाता है।

सूचना लिखित, मौखिक, ई-फार्मेट के रूप में उपलब्ध कराई जा सकती है।

बीपीएल वालों के लिए सूचना प्राप्त करना निःशुल्क है जबकि एपीएल वालों के लिए 10 रुपये शुल्क है।

सूचना आयोग द्वारा सूचना अधिकारी पर सूचना देने में देरी करने पर, सूचना देने से मना करने पर, असत्य या मिथ्या सूचना देने पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से तथा अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (7) के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा।


सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया -

सर्वप्रथम सूचना प्राप्त करने हेतु लोक सूचना अधिकारी (P.L.O.) को आवेदन किया जाता है, वह 30 दिन के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है यदि वह 30 दिन के बाद सूचना देता है तो वह नागरिक से फीस नहीं लेगा।

यदि वह सूचना उपलब्ध नहीं कराता या सूचना प्राप्तकर्ता प्रात सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह 60 दिन के अन्दर वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी (S.PL.O.) को शिकायत कर सकता है। यदि वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी (S.PL.O.) सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो 30 दिन के भीतर केन्द्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत दर्ज करा सकते है।

अन्तिम अपील : यदि राज्य सूची का विषय है तो राज्य सूचना आयोग के पास तथा संघ सूची का विषय है तो केन्द्रीय सूचना आयोग के पास की जाती है। यदि समवर्ती सूची का विषय है तो दोनों आयोगों के पास अपील की जा सकती है।